Election Petition Dismissed: हरियाणा के भाजपा विधायक डॉ0 कृष्ण लाल मिड्डा के विरूद्ध चुनाव याचिका खारिज़
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Election Petition Dismissed: हरियाणा के भाजपा विधायक डॉ0 कृष्ण लाल मिड्डा के विरूद्ध चुनाव याचिका खारिज़

Election Petition Dismissed

Election Petition Dismissed: हरियाणा के भाजपा विधायक डॉ0 कृष्ण लाल मिड्डा के विरूद्ध चुनाव याचिका खा

हमारे कानूनी संवाददाता चण्डीगढ़

चण्डीगढ़ 07 सितम्बर, 2022. Election Petition Dismissed: पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जी. एस. संधावालिया ने, जींद निर्वाचन क्षेत्र से 28-01-2019 को निर्वाचित भाजपा विधायक डॉ0 कृष्ण लाल मिड्डा के विरूद्ध चुनाव याचिका को ये कहते हुये रद्द कर दिया कि ये कानून का दुरूपयोग है तथा चुने हुये प्रतिनिधि को परेशान करने का प्रयास है।
    इस चुनाव में पराजित हुये एक निर्दलीय उम्मीदवार मास्टर रमेश खतरी ने ये चुनाव याचिका इस आधार पर डाली थी कि डॉ0 मिड्डा ने अपने चुनाव में कई अनिमितायें की तथा भ्रष्ट आचरण अपनाया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना भी की थी कि डॉ0 मिड्डा के चुनाव को रद्द करके उन्हें 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाये।
    डॉ0 कृष्ण लाल मिड्डा के वकील श्री धीरज जैन ने इस याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति लेते हुये अदालत से आग्रह किया कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है इसमें सभी आवष्यक तथ्य नहीं दिये गये हैं। अतः इस चुनाव याचिका को प्रारम्भ में ही रद्द किया जाये। श्री धीरज जैन ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुये कहा कि जो याचिका विचार योग्य नहीं होती हैं उसे प्रारंभ में ही रद्द किया जाना चाहिये क्योंकि उसे ट्रायल पर ले जाने से अदालत का समय ही बर्बाद होता है।
    दूसरी ओर मास्टर रमेश खतरी के वकील श्री दीक्षित खतरी ने कहा कि यह चुनाव याचिका पूरी तरह से विचार योग्य है तथा इसे ट्रायल पर ले जाना चाहिये।
    माननीय अदालत ने अपने 57 पेज के फैसले में कहा कि यह याचिका केवल कानून का दुरूपयोग है क्योंकि इसमें कोई केस नहीं बनता तथा ये समय अवधि के भी बाहर है। माननीय अदालत ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह याचिका न्यायालय का दुरूपयोग है तथा यह केवल चुने हुये प्रतिनिधि को परेशान करने का प्रयास है। इस परिस्थिति में अदालत श्री धीरज जैन द्वारा दायर आपति याचिका को स्वीकार करती है तथा इस चुनाव याचिका को खारिज करती है।